उम्मीदवार अपने आपको पंजीकृत कराने और रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग, पंजाब की सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए DBEE कार्यालयों में जा सकते हैं।

पंजीकरण: कोई भी आवेदक जो पंजाब का निवासी है, वह अपने स्थानीय पते पर जिला रोजगार और उद्यम ब्यूरो (DBEE) में अपना नाम पंजीकृत करा सकता/सकती है, बशर्ते कि वह पहले से किसी अन्य रोजगार विनिमय में पंजीकृत न हो। पंजीकरण के समय आवेदक को अपनी योग्यता/अनुभव आदि के प्रमाण में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं और (मैनुअल पंजीकरण के लिए) स्वयं उपस्थित होना होता है। पंजीकरण के समय DBEE द्वारा पंजीकरण कार्ड प्रदान किया जाता है। आवेदक का कार्यालय प्रमुख द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है, जो उसके योग्यतानुसार उपयुक्त व्यवसाय का निर्धारण करता है।

पंजीकरण का नवीनीकरण: आवेदकों को हर वर्ष अपने पंजीकरण कार्ड का नवीनीकरण करवाना होता है। जिस माह में X-1 कार्ड का नवीनीकरण करवाना होता है, वह माह X-10 कार्ड पर अंकित होता है, जो पंजीकरण के समय दिया जाता है। नवीनीकरण के लिए एक माह की अतिरिक्त अवधि भी दी जाती है। आवेदक अपना कार्ड व्यक्तिगत रूप से या डाक/मेल द्वारा नवीनीकृत करा सकते हैं। जो आवेदक समय पर नवीनीकरण नहीं कराते, उनके कार्ड लाइव रजिस्टर से हटा दिए जाते हैं।

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