पंजीकरण: स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे, पिता या माता की तरफ़ से पोते-पोतियाँ, जो डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पंजीकृत होते हैं।